राजस्थान में किसानों को कम लागत में उपलब्ध हो रही वर्मी खाद
28 अप्रैल 2025,भोपाल: राजस्थान में किसानों को कम लागत में उपलब्ध हो रही वर्मी खाद – राजस्थान के किसानों को कम लागत में वर्मी खाद उपलब्ध हो रही है और इसके लिए सरकार न केवल वर्मी खाद उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान व तकनीकी सहायता दे रही है वहीं इस योजना का लाभ भी अब किसानों द्वारा उठाया जा रहा है।
वर्मी खाद एक प्रकार की जैविक खाद है, जिसे केंचुओं की सहायता से गोबर आदि से तैयार किया जाता है। वर्मी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों को वर्मी खाद उत्पादन इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदान तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही है। वर्मीखाद ईकाई योजना के अंतर्गत किसानों को 50 हजार रूपये की सब्सिडी मुहैया कराया जा रहा है। वर्मी खाद एक तरह की जैविक खाद है, जो केंचुओं की मदद से बनती है। जब केंचुए गोबर, सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके जैसे कचरे को खाते हैं, तो उसे पचाकर बहुत ही पोषक खाद में बदल देते हैं।
इस खाद को ही वर्मीखाद कहते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, पौधों को ताकत देती है और खेती में रासायनिक खाद की जरूरत कम कर देती है। वर्मीखाद से फसलें जल्दी बढ़ती हैं और अच्छी गुणवत्ता की होती हैं। साथ ही वर्मीखाद मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व बढ़ाता है और उसकी गुणवत्ता सुधारता है।
किस प्रकार मिलेगा अनुदान
वर्मी खाद इकाई योजना के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को RCC निर्माण वाली वर्मी खाद और HDPE वर्मी बेड इकाई पर अनुदान दिया जायेगा, जो की इस प्रकार से है
RCC निर्माण वाली वर्मी खाद इकाई : योजना में 30 फीट × 8 फीट × 2.5 फीट वाले बेड के आकार पर अधिकतम 50,000 रुपए (इकाई लागत का 50%) का अनुदान दिया जायेगा। बता दें की, सब्सिडी इकाई के आकार के अनुसार तय होगी।
HDPE वर्मी बेड इकाई : योजना के अंतर्गत 12 फीट × 4 फीट × 2 फीट वाले बेड के आकार पर अधिकतम 8,000 रुपए (इकाई लागत का 50%) का अनुदान दिया जायेगा। हालांकि, सब्सिडी इकाई के आकार पर निर्भर करती है।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज
योजना की पात्रता : योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। किसान के पास न्यूनतम 4 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी फसल उगाई जानी चाहिए। इसके अलावा किसान के पास पशुधन, पानी और जैविक अपशिष्ट (फॉसिल्स) होना जरूरी है।
योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज : वर्मी खाद इकाई योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को योजना अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की प्रति (6 महीने से अधिक पुरानी न हो) और बैंक पासबुक की कॉपी अवश्य साथ रखें।
वर्मी खाद इकाई योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया : सबसे पहले योजना (Vermicompost Unit Scheme) के सरकारी पोर्टल (https://rajkisan.rajasthan.gov.in/) पर जाएं। यहां “Register” पर क्लिक करें। इसके बाद“Citizen” चुनें और जन आधार या गूगल आईडी से लॉगिन करें और अंत में ओटीपी वेरिफिकेशन करके SSO ID बनाएं और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
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