उर्वरक विक्रय एवं विनिर्माण पंजीयन पत्रों की वैधता अवधि बढ़ी
15 जून 2021, इंदौर । उर्वरक विक्रय एवं विनिर्माण पंजीयन पत्रों की वैधता अवधि बढ़ी – कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन को देखते हुए भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने 2 जून कोराज्यों को भेजे पत्र में राज्यों को उर्वरक विक्रय प्राधिकार और विनिर्माण पंजीयन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया था। केंद्र सरकार के उक्त संदर्भित पत्र का अनुमोदन कर मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने लॉक डाउन अवधि में अवसान हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र एवं विनिर्माण पंजीयन पत्रों की वैधता 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस आशय का पत्र 15 जून को संचालक , कृषि मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा राज्य के समस्त उप संचालकों को जारी किया गया है।
बता दें कि इस पत्र में संबंधित उर्वरक विक्रेताओं और उर्वरक निर्माताओं से भी कहा गया है कि राज्य /जिला प्रशासन द्वारा लॉक डाउन हटाने के पश्चात उन्हें अपने विक्रय प्राधिकार पत्र और विनिर्माण पंजीयन का नवीनीकरण पूर्ववत प्रक्रियानुसार के अनुसार कराना होगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब उर्वरक निर्माता और विक्रेता निश्चिन्त होकर अपना व्यवसाय कर सकेंगे।