मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध
16 जून 2025, उमरिया: मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध – उमरिया 14 जून – मध्य प्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद ऋतु घोषित किया गया है।
कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन के ज्ञापन के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नही लाया गया है, को छोडकर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या रू0 5000.00 (रु० पांच हजार) का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
अधिसूचना के माध्यम से सर्व संबंधित व मत्स्यजीवियों से कहा गया है कि वे इस अवधि में किसी भी प्रकार मत्स्याखेट / क्रय-विक्रय/परिवहन न करे, और न ही ऐसे कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें, अन्यथा की स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
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