एमपी के किसानों को दी सरकार ने ये सौगात, नहीं देना होगा अब ब्याज
13 जुलाई 2025, भोपाल: एमपी के किसानों को दी सरकार ने ये सौगात, नहीं देना होगा अब ब्याज – जी हां ! मध्यप्रदेश के किसानों को अब सिंचाई जल कर की राशि में से ब्याज नहीं देना होगा क्योंकि प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये किसानों के हित में फैसला लिया है। उन्होंने यह कहा है कि सरकार किसानों के साथ है और सरकार के इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।
मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश के सभी किसानों की सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि (शास्ति दंड) माफ किए जाने का निर्णय लिया है। जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को मिलेगा। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि किसान 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया राशि (सिंचाई जलकर) की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते हैं तो ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी। इस तरह लगभग 84 करोड़ 17 लाख रुपए की ब्याज राशि शासन द्वारा माफ कर दी जायेगी।
सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक किसानों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रुपए बकाया है। जिसमें मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपए एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रूपए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रूपए, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रूपए और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपए का सिंचाई राजस्व मिला है। इसके अलावा मंत्री परिषद ने भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदाय की गई है। साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द की पंजीकृत किसानों से खरीद, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
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