State News (राज्य कृषि समाचार)

व्यापारी से जब्त उर्वरक किसानों को वितरित किया जाएगा

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13 नवम्बर 2022, इंदौर । व्यापारी से जब्त उर्वरक किसानों को वितरित किया जाएगा  – गत सितंबर माह में मनावर तहसील के ग्राम खंडलाई जागीर में खाद व्यापारी के यहां ग्रामीणों की शिकायत पर बाजार भाव से अधिक मूल्य पर यूरिया खाद बेचने के मामले में मनावर कृषि विभाग द्वारा गत 13 सितंबर  को कार्रवाई कर उक्त व्यापारी के 3 गोदाम से कुल 890 बोरी उर्वरक जब्त करने के बाद सील लगाकर उक्त माल व्यापारी के ही सुपुर्द किया  गया था और  ओम कृषि सेवा केन्द्र के प्रोप्राइटर सुनील पिता कालूराम राठौड़ निवासी ग्राम खंडलाई के विरुद्ध थाना मनावर में 17 सितंबर को प्रकरण भी दर्ज किया गया था। इस मामले में गत दिनों कलेक्टर धार ने उक्त जब्त खाद किसानों को वितरित करने के आदेश दिए हैं। जब्त उर्वरक को सहकारी समिति खंडलाई द्वारा किसानों को वितरित किया जाएगा।

श्री महेश बर्मन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मनावर ने कृषक जगत को बताया कि गत दिनों विभागीय आदेश पर खंडलाई के सीलबंद गोदामों  को खोला गया जहाँ से जब्त यूरिया की 727 और सिंगल सुपर फास्फेट की 163 कुल 890 बोरी मिली हैं। इस स्टॉक को कृषि विभाग के आदेश पर जब्त कर ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा बनाकर उक्त उर्वरक को आदिम जाति सेवा सहकारी समिति खंडलाई के सुपुर्द किया गया है। धार कलेक्टर के आदेश पर इस खाद को सोसायटी के माध्यम से किसानों को वितरित जाएगा। संभवत: उक्त उर्वरक का वितरण शुरू किया जाएगा। किसानों को उनके खाते के अनुसार नकद में उर्वरक दिया जाएगा। कोशिश है कि सभी किसानों को उर्वरक मिले, इसलिए किसानों को प्रति एकड़ दो बोरी उर्वरक दिया जा    सकता है।

यह था मामला – उल्लेखनीय है कि  इस मामले में  किसानों श्री अभिषेक जर्मन, श्री कालू जर्मन  निवासी जलखाँ द्वारा यूरिया उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने की शिकायत कृषि विभाग को की गई थी। इस पर अनुविभागीय अधिकारी कृषि, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा तत्समय खंडलाई जागीर में व्यापारी सुनील पिता कालूराम राठौड़ के गोदाम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें 727 बोरी यूरिया और 163 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट की बोरियों को अवैध रूप से भंडारित होना पाया जाने के साथ ही अन्य अनियमितताएं भी पाई गई थीं। इस पर ओम कृषि सेवा केन्द्र के प्रोप्राइटर सुनील पिता कालूराम राठौड़ निवासी ग्राम खंडलाई के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा थाना 3,4,5,35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955  की धारा 3/7 एवं भादसं की धारा 420 के तहत थाना मनावर में 17 सितंबर 2022 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उक्त समाचार कृषक जगत में ‘खंडलाई जागीर में यूरिया अधिक मूल्य पर बेचने पर गोदाम सील’ शीर्षक से 19 सितंबर के अंक में प्रकाशित किया गया था।

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