राज्य कृषि समाचार (State News)

उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दल गठित

31 अक्टूबर 2020, उज्जैन। उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दल गठितउप संचालक कृषि श्री सीएल केवड़ा ने जानकारी दी कि रबी 2020-21 के तहत आगामी 25 दिसम्बर तक जिले में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विशेष सघन अभियान चलाया जायेगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये दल का गठन कर लिया गया है। दल में सहायक संचालक कृषि श्री कमलेश कुमार राठौर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री रामलखनसिंह भदौरिया, श्री सुबोध पाठक, श्री मनवीरसिंह तोमर, श्री जेएस चौहान, श्री एमसी काग और खुमानसिंह मालवीय होंगे। दल को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के अनुसार नमूना लेने के लिये पी फार्म अनिवार्य किया गया है। नमूने के साथ ‘पी’ फार्म अलग से मोटे गेज की प्लास्टिक थैली में रखकर नमूने के साथ रखा जाये। नमूने को अच्छी प्रकार से थैली में बन्द कर प्रयोगशाला में भेजा जाये। फार्म ‘जे’ में कंपनी के प्रतिनिधि/विक्रेता से हस्ताक्षर लिये जायें और नियमानुसार उनके समक्ष सील किया जाकर उर्वरक का नाम व प्रकार सही से अंकित किया जाये, जिससे उनको बाद में आपत्ति किये जाने का मौका न मिल सके।

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दल को निर्देश दिये गये हैं कि जिले में उपलब्ध सभी उर्वरक कंपनियों के स्कंधों, रैक पाइंट, कंपनी गोदाम, निजी गोदाम, मार्कफेड गोदाम, पीएसीएस गोदाम से उर्वरक का नमूना लिया जाये। जैव उर्वरक/ कार्बनिक उर्वरक के नमूनों के विवरण एवं परिणाम पृथक पंजी में संधारित किये जायें। उर्वरक निरीक्षकों द्वारा नियमानुसार उर्वरक विक्रेता का निरीक्षण किया जाये तथा उर्वरक निरीक्षणवार नाम सहित निरीक्षणों की संख्या तथा निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही का विवरण संधारित किया जाये। उर्वरकों/मिश्रण उर्वरकों/एकल सूक्ष्म तत्व एवं मिश्रित सूक्ष्म तत्व उर्वरकों की निर्माण इकाईयों का नियमित निरीक्षण प्रत्येक बैच/लॉट के उर्वरकों का नमूना लिया जाये। सघन अभियान के अन्तर्गत उर्वरक विक्रेता को विक्रय स्थल, भण्डारण आदि का सत्यापन किया जाकर सत्यापन रिकार्ड संधारित करें। नमूना लेने के समय स्कंध की मात्रा, बैच नम्बर आदि का उल्लेख स्पष्ट किया जाये।

सघन अभियान में निरीक्षण के समय कालाबाजारी के प्रकरण अलग से संधारित किये जायें, जो मानक/अमानक प्रकरण के स्कंध से अलग होंगे जैसे मिसब्रांडेड, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन, अधिक कीमत पर बेचना, बिना लायसेंस बेचना आदि। इन मामलों में कठोर वैधानिक कार्यवाही कर जानकारी का संधारण अलग से किया जाये। साथ ही दल को सघन अभियान की प्रगति प्रत्येक सप्ताह भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

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