खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर मिलेगा अनुदान, यहां करें आवेदन
14 अगस्त 2026, भोपाल: खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर मिलेगा अनुदान, यहां करें आवेदन – किसानों को खरीफ फसलों की डीजल चालित पंपसेट से सिंचाई करने के लिए बिहार सरकार की ओर से डीजल अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत किसानों को डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना के तहत एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आकलन में खरीफ फसलों की डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़, प्रति सिंचाई 750 रुपये की दर से अनुदान दिया जाएगा।
धान और जूट के लिए 1500 रुपये तक
धान के बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा।
8 एकड़ तक ले सकेंगे लाभ
प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना का लाभ वास्तविक खेती करने वाले किसानों को देने के लिए खेत पर लाभार्थी किसान के साथ जियो-टैगिंग फोटो भी लिया जाएगा।
रैयत और गैर-रैयत किसानों के लिए नियम
रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं गैर-रैयत किसानों की पहचान संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के किसी सदस्य एवं कृषि समन्वयक द्वारा प्रमाणित की जाएगी।
डीजल खरीद की डिजिटल पावती जरूरी
अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीद के बाद प्राप्त डिजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाउचर) में किसान की 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित होना जरूरी है। यदि पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किए जाते हैं, तो किसान स्वयं पंजीकरण के अंतिम 10 अंक अभिप्रमाणित कर हस्ताक्षर के साथ आवेदन में अपलोड कर सकते हैं।
सत्यापन के समय डीजल क्रय की मूल अभिप्रमाणित पावती कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर स्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा।
30 अक्टूबर तक खरीदे गए डीजल पर मिलेगा लाभ
30 अक्टूबर 2026 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए ही यह अनुदान मान्य होगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। डीजल पावती रसीद पर किसान का पूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान होना अनिवार्य है। छोटी-मोटी त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ केवल ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा।
किसान डीजल अनुदान के लिए https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए लिंक DBT in Agriculture या https://dbtagriculture.bihar.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी या किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क किया जा सकता है।
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