राज्य कृषि समाचार (State News)

सीहोर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया

04 नवंबर 2025, सीहोर: सीहोर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बालागुरू के. ने निषेधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण, जन सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और आगामी 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिन किसानों को अपने खेतों की जुताई करनी है, वे रोटावेटर या अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग कर अवशेषों को मिट्टी में मिला सकते हैं। यदि कोई किसान नरवाई जलाते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेशानुसार नरवाई जलाने वाले जिन किसानों की भूमि दो एकड़ से अधिक तथा पाँच एकड़ से कम है, उन्हें प्रति घटना पाँच हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा। इसी प्रकार जिन किसानों की भूमि पाँच एकड़ या उससे अधिक है, उनसे प्रति घटना पंद्रह हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नरवाई न जलाने के लिए किसानों को प्रेरित करें और नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी करें, ताकि कोई भी व्यक्ति खेतों में नरवाई न जलाए।  

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उल्लेखनीय है कि जिले में फसलों की कटाई के बाद अनेक किसान अपने खेतों में बची हुई नरवाई, भूसा या फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट करते हैं, जिससे वायुमंडल में धुआं फैलता है और वातावरण प्रदूषित होता है। इस प्रक्रिया से मिट्टी की उर्वरता घटती है, भूमि की नमी समाप्त होती है तथा मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। साथ ही, खेतों के समीप से गुजरने वाली बिजली की लाइनों को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है और कभी-कभी गंभीर दुर्घटना  भी घटित हो जाती हैं। नरवाई जलाने से पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है और इससे मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक असर होता है। वायु प्रदूषण के कारण सांस संबंधी रोगों में वृद्धि होती है और आस-पास के प्राकृतिक वनस्पति तंत्र तथा जैव विविधता को भी क्षति पहुँचती है। इसके अलावा कई बार आगजनी की घटनाएं फैलकर आवासीय क्षेत्रों, पशुओं और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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