राज्य कृषि समाचार (State News)

12 साल से काबिज़ पंजाब के छोटे किसानों को मिलेगा ज़मीन का मालिकाना हक

19 अक्टूबर 2020, चंडीगढ़। 12 साल से काबिज़ पंजाब के छोटे किसानों को मिलेगा ज़मीन का मालिकाना हक पंजाब सरकार ने ज़मीन पर 12 साल से अधिक समय से काबिज़ और काश्त कर रहे छोटे और दर्मियाने किसानों को सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित वाजिब कीमत पर ज़मीन अलॉट करने का फ़ैसला किया है।

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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान यह फ़ैसला लिया गया। मंत्रीमंडल ने पंजाब (छोटे और दर्मियाने किसानों के कल्याण और निपटारा) राज्य सरकार ज़मीन अलॉटमैंट बिल, 2020 को मंज़ूरी देकर किसानों और राज्य सरकार दोनों के हितों की रक्षा को यकीनी बनाया है। यह किसान हितैषी कदम लम्बित पटीशनों का निपटारा करने में भी सहायक होगा।

पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने साल 2016 में पंजाब राज्य सरकार ज़मीन अलाटमैंट एक्ट 2016 (2016 का पंजाब एक्ट नं. 54) बनाया गया था, परन्तु इस एक्ट के अधीन एक भी टुकड़ा ज़मीन किसानों को अलॉट नहीं किया गया। मौजूदा सरकार द्वारा छोटे और दर्मियाने किसानों के लिए एकमुश्त कल्याण कदम के तौर पर इस कानून में संशोधन करने का फ़ैसला लिया गया है।

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