देवास जिले की सात सहकारी संस्थाएं परिसमापन में शामिल
26 दिसम्बर 2022, देवास: देवास जिले की सात सहकारी संस्थाएं परिसमापन में शामिल – देवास जिले की सात सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में शामिल किया गया है। परिसमापक एवं उप अंकेक्षण सहकारी संस्थाएं देवास ने बताया कि चिंगारी परिवहन सहकारी संस्था मर्यादित देवास, गजानंद बीज उत्पादक सहाकारी संस्था मर्यादित बांगरदा, श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित सामगी, कुलदीप सहकारी संस्था मर्यादित देवास, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उदयनगर, मुस्कान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित खारपा एवं जय बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित उदयनगर को परिसमापन में शामिल किया गया है।
परिसमापक ने बताया कि सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से इन संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। मप्र सहकारी सोसायटी नियम के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध दावों को 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं एबी रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/ दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किए गये समझे जायेंगे।
यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलंब परिसमापक को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गए हैं, तो संबंधित के विरूद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी। यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहुकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकार तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
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