सिवनी: बिना लाइसेंस डीएपी उर्वरक भंडारण पर मामला दर्ज़
12 जून 2026, सिवनी: सिवनी: बिना लाइसेंस डीएपी उर्वरक भंडारण पर मामला दर्ज़ – कृषि विभाग एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में घंसौर क्षेत्र के ग्राम बाम्हनवाड़ा में बड़ी मात्रा में डीएपी उर्वरक के अवैध भंडारण का मामला सामने आया है। मामले में ग्राम कहानी निवासी अशोक कुमार गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी घंसौर श्रीमती रश्मि राजनेगी को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बाम्हनवाड़ा स्थित एक मकान में डीएपी उर्वरक का अवैध रूप से भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान शिवकुमार मसराम के मकान में डीएपी उर्वरक की 150 बोरियां भंडारित पाई गईं। प्रत्येक बोरी का वजन 50 किलोग्राम था। मकान मालिक के परिजनों एवं स्थानीय लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि उक्त मकान ग्राम कहानी निवासी अशोक कुमार गोल्हानी द्वारा किराये पर लिया गया था तथा वहीं उर्वरक का भंडारण किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों ने अशोक कुमार गोल्हानी को मौके पर बुलाकर उर्वरक के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन वह कोई वैध लाइसेंस अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।
इसके बाद कृषि विभाग ने गवाहों की उपस्थिति में कार्रवाई करते हुए डीएपी उर्वरक की सभी 150 बोरियां जब्त कर लीं और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। मामले की विस्तृत रिपोर्ट घंसौर थाने में प्रस्तुत की गई। शिकायत के आधार पर घंसौर पुलिस ने अशोक कुमार गोल्हानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture

