बिहार में व्यापारियों पर लगाम, किसानों को जबरन नहीं बेच सकेंगे अन्य उत्पाद
06 अगस्त 2025, भोपाल: बिहार में व्यापारियों पर लगाम, किसानों को जबरन नहीं बेच सकेंगे अन्य उत्पाद – बिहार की सरकार ने अपने राज्य के ऐसे व्यापारियों पर लगाम लगाई है जो किसानों को यूरिया आदि के साथ ही अन्य उत्पाद जबरन बेचते है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि सरकार ने किसानों से कहा है कि यदि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो इसकी शिकायत तुरंत की जा सकती है।
वर्तमान समय में डीएपी, यूरिया सहित अन्य खाद-उर्वरकों की मांग अधिक होने के चलते कई दुकानदारों के द्वारा इसका लाभ उठाकर किसानों को अन्य उत्पाद जबरन खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिसको देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब अनुदानित उर्वरकों जैसे यूरिया और डीएपी के साथ अन्य उत्पादों जैसे कीटनाशी, नैनो उर्वरक, जैव उत्प्रेरक आदि की जबरन टैगिंग कर किसानों को बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।जैविक खेती
कृषि मंत्री ने कहा कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, उर्वरक विभाग के पत्र के आलोक में यह निर्देश जारी किया गया है। बिहार राज्य में कार्यरत सभी उर्वरक विनिर्माता, विपणनकर्ता, थोक एवं खुदरा विक्रेता प्रतिष्ठानों को सख़्त चेतावनी दी जाती है की वे अनुदानित उर्वरकों के साथ अन्य किसी भी उत्पाद की जबरन टैगिंग ना करें।
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: