यूरिया के साथ अन्य उत्पाद किसानों को जबरन न बेचें
13 नवम्बर 2020, उज्जैन। यूरिया के साथ अन्य उत्पाद किसानों को जबरन न बेचें – उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने गत दिनों उज्जैन जिले के उर्वरक व्यापारियों की एक जरुरी बैठक अपने कक्ष में बुलाई थी ,जिसमें उन्होंने उर्वरक व्यापारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान यह शिकायत बार -बार आ रही है कि जिले में कुछ व्यापारियों द्वारा यूरिया सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है, साथ ही यूरिया के साथ डीएपी या अन्य उत्पाद जबरन लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कलेक्टर ने व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि व्यापारी यूरिया के साथ डीएपी,12:32:16, सल्फर, जि़ंक या अन्य कोई भी उत्पाद लेने के लिए किसानों को बाध्य न करें भविष्य में ऐसी शिकायत दुबारा आई तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी जिसमें लायसेंस निरस्त कर एफआईआर भी की जाएगी। इस बैठक में उप संचालक कृषि श्री सी.एल.केवड़ा,अनुविभागीय अधिकारी कृषि श्री बी.एस. अर्गल, कृषि आदान विक्रेता संघ के अध्यक्ष श्री लेखराज खत्री ,सचिव श्री संजय रघुवंशी सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। उप संचालक कृषि श्री केवड़ा ने कृषक जगत को बताया कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को यूरिया निर्धारित मूल्य से अधिक पर न बेचने तथा अन्य उत्पाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं करने को कहा गया है ,अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी भी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। दुकानों पर यूरिया के भाव के साथ अन्य कोई उत्पाद नहीं बेचने के फ्लैक्स बैनर लगाने को भी कहा गया है। उधर, जिला आदान विक्रेता संघ ने भी व्यापारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित दाम से अधिक पर यूरिया न बेचें तथा यूरिया के साथ अन्य कोई उत्पाद जबरन बेचने की कोशिश न करें। यदि ऐसे में कृषि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की रहेगी।
महत्वपूर्ण खबर : अनाज मंडी में दो लाख तक नकद राशि भुगतान के नियम का पालन हो