रायपुर: बिना अनुमति बेची जा रही थी यूरिया खाद, कृषि विभाग ने 12.65 टन उर्वरक की बिक्री पर लगाई रोक
24 जून 2026, रायपुर: रायपुर: बिना अनुमति बेची जा रही थी यूरिया खाद, कृषि विभाग ने 12.65 टन उर्वरक की बिक्री पर लगाई रोक – रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी, अनियमित बिक्री एवं किसानों के बीच कृत्रिम अभाव की स्थिति को रोकने रायपुर कृषि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बिलासपुर जिले में बिल्हा के उर्वरक निरीक्षक श्री आर.एस. गौतम द्वारा ग्राम पोड़ी सरवानी स्थित प्रजापति ट्रेडर्स का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक का विक्रय आवश्यक प्राधिकार पत्र के बिना किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक निरीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9.5 टन यूरिया एवं 3.15 टन सुपर फॉस्फेट, कुल 12.65 टन उर्वरक की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पाई गई कमियों को तत्काल दूर करने तथा निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि विभाग के उप संचालक पी.डी. हाथेश्वर ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उर्वरक विक्रय लाइसेंस के निलंबन सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक निरीक्षक आर.एस. गौतम ने बताया कि किसानों के हितों की रक्षा एवं उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकासखंड बिल्हा में इस प्रकार की जांच एवं निरीक्षण कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए ही खाद का भंडारण एवं विक्रय करने की अपील की है।
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