भोपाल की फल मंडियों में छापा: कृत्रिम रूप से पकाए जा रहे आम और केले जब्त, दर्जनों दुकानें जांच के घेरे में
31 जुलाई 2025, भोपाल: भोपाल की फल मंडियों में छापा: कृत्रिम रूप से पकाए जा रहे आम और केले जब्त, दर्जनों दुकानें जांच के घेरे में – भोपाल में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। यह कार्रवाई उन व्यापारियों के खिलाफ की गई जो आम, केला और पपीता जैसे फलों को जल्दी पकाने के लिए अवैध रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) उपभोक्ता मांग पूरी करने के लिए फलों को कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस जैसे खतरनाक रसायनों से कृत्रिम रूप से फलों को पका रहे थे। आम भाषा में इसे “मसाला” कहा जाता है। ये पदार्थ फलों को तेजी से पकाते हैं, लेकिन इनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं।
स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा
कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग शरीर में मुंह के छाले, पेट में जलन, उल्टी-दस्त और लंबे समय तक सेवन से कैंसर तक का कारण बन सकता है। यही वजह है कि “खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011” के नियम 2.3.5 के तहत इसका उपयोग पूरी तरह से वर्जित है।
दुकानदार कर रहेएथेफॉन का गलत इस्तेमाल
कुछ व्यापारी एथेफॉन नामक रसायन का भी उपयोग कर रहे हैं, जो एक तरह से एथिलीन गैस छोड़ता है। एथिलीन को फल पकाने के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी तभी वैध है जब वह तय मानकों और SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के अनुसार हो। SOP में स्पष्ट कहा गया है कि एथिलीन और फलों का सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए।
FSSAI की कड़ी निगरानी और चेतावनी
FSSAI ने फलों को कृत्रिम रंगों या गैर-अनुमत वैक्स से चमकाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए देशभर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को फल मंडियों और गोदामों में नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है ताकि ऐसे अवैध रसायनों के इस्तेमाल को रोका जा सके।
मंडियों और गोदामों में छापा
इसी निर्देश के तहत आज भोपाल की बिट्टन मार्केट मंडी और कृषि उपज मंडी करोंद में लगभग एक दर्जन दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कुछ दुकानों में ऐसे फलों के सैंपल लिए गए जो कृत्रिम रूप से पकाए जाने की आशंका में पाए गए।
“मसाला” पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवा
कार्रवाई के दौरान यदि गोदामों या दुकानों में कैल्शियम कार्बाइड जैसे पदार्थ पाए जाते हैं या फलों की पेटियों के साथ संग्रहीत मिलते हैं, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। ये पदार्थ फल पकाने के लिए प्रतिबंधित हैं और इनके उपयोग पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSS Act) के तहत कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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