रबी 2026-27: गेहूं उपार्जन के लिए सिकमी और बटाईदार किसानों के पंजीयन का सत्यापन अनिवार्य
12 मार्च 2026, भोपाल: रबी 2026-27: गेहूं उपार्जन के लिए सिकमी और बटाईदार किसानों के पंजीयन का सत्यापन अनिवार्य – रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए सिकमी, बटाईदार किसानों के पंजीयन का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सीहोर जिले के कलेक्टर बालागुरू के. द्वारा इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार-नायब तहसीलदार, उपायुक्त सहकारिता तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सिकमी या बटाईदार किसानों द्वारा प्रस्तुत अनुबंध की प्रति ई-उपार्जन पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही पंजीयन पूर्ण माना जाएगा। सहकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर किसानों द्वारा दिए गए अनुबंध दस्तावेजों की सत्यता की जांच की जाएगी तथा पोर्टल पर दर्ज रकबे और फसल का मिलान अनुबंध से किया जाएगा। साथ ही मूल भूमि धारक से भूमि सिकमी या बटाई पर देने की पुष्टि भी कराई जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सिकमी/बटाईदार श्रेणी में पंजीकृत किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व अमले द्वारा किया जाए। यदि अनुबंध अपलोड न किया गया हो, गलत दस्तावेज अपलोड किए गए हों या दस्तावेज अपूर्ण/अस्पष्ट हों तो संबंधित पंजीयन केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर तथा सत्यापन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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