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कम जोत वाले वृद्ध किसानों के लिए सहारा बनी पीएम किसान मानधन योजना, क्या आपको है जानकारी !

09 जुलाई 2025, भोपाल: कम जोत वाले वृद्ध किसानों के लिए सहारा बनी पीएम किसान मानधन योजना, क्या आपको है जानकारी ! – कम जोत वाले  वृद्ध किसानों के लिए पीएम किसान मान धन योजना सहारा बन गई है और इसका लाभ बड़ी संख्या में किसानों द्वारा लिया जा रहा है। हालांकि कई किसान ऐसे भी है, जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है इसलिए ऐसे किसानों के लिए हम यहां इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना  वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों को साठ वर्ष की आयु होने के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए, किसान अपने 18 से 40 वर्ष की आयु के दौरान पेंशन फंड में मासिक योगदान करते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी उतना ही योगदान होता है।

केंद्र सरकार ने 12 सितंबर, 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 1 अगस्त 2019 तक 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में सूचीबद्ध सभी किसान इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।

योजना  के तहत, छोटे और सीमांत किसान पेंशन फंड में मासिक सदस्यता का भुगतान करके नामांकन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को जब तक वे 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रु. प्रति माह के बीच योगदान करना होगा। एक बार जब वे 60 वर्ष की आयु तक पहुँच जाते हैं, तो नामांकित किसानों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन फंड का प्रबंधन करता है, और लाभार्थी रजिस्ट्रेशन की सुविधा सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) और राज्य सरकारों के माध्यम से की जाती है।

प्रमुख लाभ

मासिक योगदान: अंशदान चार्ट के अनुसार योजना में प्रवेश के समय किसान की उम्र के आधार पर मासिक योगदान 55 से 200 रु. है।
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: इस योजना के प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर न्यूनतम 3000 रु. प्रतिमाह की पेंशन की गारंटी है।
पारिवारिक पेंशन: यदि किसी ग्राहक की पेंशन प्राप्त करते समय मृत्यु हो जाती है, तो उनका जीवनसाथी, ग्राहक को प्राप्त होने वाली राशि के 50 प्रतिशत के बराबर यानी पारिवारिक पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा। यह केवल तभी लागू होता है जब पति या पत्नी पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है। पारिवारिक पेंशन लाभ विशेष रूप से जीवनसाथी के लिए है।
पीएम-किसान लाभ: एसएमएफ योजना में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए अपने पीएम-किसान लाभों का उपयोग करना चुन सकते हैं। इसके लिए, पात्र एसएमएफ को नामांकन-सह-ऑटो-डेबिट-जनादेश फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा और जमा करना होगा। यह उस बैंक खाते से उनके योगदान के स्वचालित डेबिट को अधिकृत करेगा जहां उनके पीएम-किसान लाभ जमा किए जाते हैं।
सरकार द्वारा समान योगदान: कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में पात्र ग्राहक द्वारा योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है।

आवेदन कैसे करें

इस योजना में नामांकन के लिए, पात्र किसानों को निकटतम सामान्‍य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाना होगा या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा। पंजीकरण योजना के आधिकारिक वेब पोर्टल www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय लाभार्थी को ये जानकारी देना अनिवार्य है जैसे किसान/पति/पत्नी का नाम और जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी/ एमआईसीआर कोड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर ।

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