किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना का संचालन
07 अक्टूबर 2025, भोपाल: किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना का संचालन – किसानों के हितों की रक्षा एवं उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा भावांतर भुगतान योजना सोयाबीन फसल के लिए लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार में मिलने वाले मूल्य और घोषित समर्थन मूल्य के बीच का अंतर भरपाई के रूप में उपलब्ध कराना है। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को उनकी उपज की बिक्री पर वास्तविक विक्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। इस प्रक्रिया से किसानों को घाटे से सुरक्षा प्राप्त होगी तथा उन्हें उत्पादन लागत का वाजिब लाभ मिल सकेगा।
योजना के प्रमुख बिंदु – योजना में भाग लेने के लिए किसानों को पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पंजीयन सेवा सहकारी समितियों, CSC / एमपी ऑनलाइन केंद्र से किया जा सकेगा। पंजीयन 3 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य किया जायेगा। 24 अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक अपनी उपज सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही विक्रय करेंगे, विक्रय उपज का सत्यापन मंडी के अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। प्रतिदिन राज्य की मंडियों में विक्रित सोयाबीन के अनुसार एफ ए क्यू मानक गुणवत्ता वाली सोयाबीन का माडल मूल्य घोषित किया जायेगा, इस वर्ष सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये निर्धारित किया गया है, किसानों की सोयाबीन का वास्तविक मूल्य मंडी में यदि समर्थन मूल्य से कम में बिकता है तो मंडी द्वारा सत्यापन के आधार पर मॉडल मूल्य एवं समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसान के खाते में अंतरित की जायेगी। यह योजना किसानों को बाजार की अनिश्चितता से बचाने के लिए लागू की जा रही,मंडी में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था बनाई जा रही है।
कलेक्टर जिला भोपाल श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंडी एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाने के निर्देश दिये गये है। भोपाल जिले में लगभग 110000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी की गई है एवं लगभग एक लाख में टन सोयाबीन मंडियों में विक्रित होने की सम्भावना है। भोपाल जिले में 26 सेवा सहकारी समितियों एवं करोंद मंडी में एक विपणन समिति में किसान अपना पंजीयन करा सकते हैं। सभी किसानों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीयन कराकर योजना का लाभ लें।
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