राज्य कृषि समाचार (State News)

अब वृक्ष कटाई की सरपंच सीधे नहीं दे सकेंगे अनुमति

17 अप्रैल 2025, भोपाल: अब वृक्ष कटाई की सरपंच सीधे नहीं दे सकेंगे अनुमति – प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्ष कटाई की अनुमति गांव के सरपंच अब सीधे या ऑफलाइन नहीं दे सकेंगे। सरपंचों के इस अधिकार को राज्य के पंचायती राज संचालक छोटे सिंह ने स्थगित कर दिया है।

इसके स्थान पर अनुमति की प्रक्रिया आनलाईन कर दी गई है। संचालक ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को परिपत्र भेजकर कहा है कि राजस्व विभाग के राजपत्र दिनांक 13 जनवरी 2023 में ग्रामीण क्षेत्र में वृक्षों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है। लेकिन अब ग्रामीणों की निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा संबंधी प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलॉईन संपादित की जाएगी। वर्तमान अप्रैल माह से किसी भी प्रकार का सरपंच द्वारा जारी किया गया ऑफलाईन अनुज्ञा पत्र मान्य नहीं होगा। बता दें कि इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों की निजी भूमि पर पेड़ कटाई की अनुमति देने का अधिकार ग्राम पंचायत के सरपंच को दिया गया था। आवेदन पत्र की प्रविष्टि एवं स्वीकृति की प्रक्रिया से पंचायत के पदाधिकारियों, सचिव, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री एवं अन्य मैदानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इस कार्य की प्रभावी निगरानी की जाएगी। राजस्व विभाग के राजपत्र के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ों को काटे जाने के लिए पटवारी की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था।

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