राज्य कृषि समाचार (State News)

सौ प्रतिशत शुद्ध नहीं होती हर कोई वस्तु, प्राधिकरण ने किया लोगों को जागरूक

31 मई 2025, भोपाल: सौ प्रतिशत शुद्ध नहीं होती हर कोई वस्तु, प्राधिकरण ने किया लोगों को जागरूक – खाने पीने की या अन्य कोई उपयोगी वस्तु सौ प्रतिशत शुद्ध नहीं होती है. दरअसल एफएसएसएआई अर्थात देश के शीर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि ये सब ठीक नहीं है क्योंकि इससे ग्राहक भ्रमित होते है.  प्राधिकरण ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को ये न लिखने के लिए निर्देश दिए है.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों  के लिए इसे लेकर सलाह जारी की है. सलाह में कहा गया है कि सभी FBO अपने “खाने के पैकेट, लेबल और विज्ञापन में ‘100%’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें क्योंकि ये पूरी तरह से अस्पष्ट है. इससे उपभोक्ता गुमराह हो सकते हैं. उसका कहना ह कि अब बहुत सारी कंपनियां अपने खाने के पैकेट और विज्ञापनों में ‘100%’ शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं. FSSAI ने कहा,  इस तरह की शब्दावली को लेकर नियमों में कोई साफ परिभाषा नहीं है. खाद्य सुरक्षा के नियम (2018) के अनुसार, एफएसएस एक्ट, 2006 या उससे जुड़े नियमों में ”100%” को परिभाषित नहीं किया गया है. नियमों के तहत कोई भी कंपनी अपने विज्ञापन या दावे में दूसरी कंपनियों को बुरा दिखाने वाली बातें नहीं कर सकती, और ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो जाएं. जो भी दावा या जानकारी दी जाती है, वह सच होनी चाहिए, साफ और आसान समझ में आने वाली होनी चाहिए, ताकि ग्राहक सही जानकारी समझ सकें.

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