राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश में गेहूँ भण्डारण पर नई सीमा: थोक विक्रेताओं को 3 हजार टन तक की छूट

13 सितम्बर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में गेहूँ भण्डारण पर नई सीमा: थोक विक्रेताओं को 3 हजार टन तक की छूट – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य में गेहूँ की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों के लिए भण्डारण की नई सीमा तय की गई है। अब व्यापारी और थोक विक्रेता 31 मार्च 2025 तक 3 हजार टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकेंगे।

रिटेलरों के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत वे अपने प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन और सभी डिपो के लिए 3 हजार टन तक गेहूँ स्टॉक कर सकते हैं।

Advertisement
Advertisement

मंत्री श्री राजपूत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यापारी को अपने स्टॉक की नियमित घोषणा भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करनी होगी। इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने, खरीदने या बेचने पर रोक रहेगी। गेहूँ के स्टॉक और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की कभी भी जाँच की जा सकती है।

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Advertisement8
Advertisement

www.krishakjagat.org/kj_epaper/

Advertisement8
Advertisement

कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

www.en.krishakjagat.org

Advertisements
Advertisement5
Advertisement