मध्यप्रदेश में गेहूँ भण्डारण पर नई सीमा: थोक विक्रेताओं को 3 हजार टन तक की छूट
13 सितम्बर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में गेहूँ भण्डारण पर नई सीमा: थोक विक्रेताओं को 3 हजार टन तक की छूट – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य में गेहूँ की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों के लिए भण्डारण की नई सीमा तय की गई है। अब व्यापारी और थोक विक्रेता 31 मार्च 2025 तक 3 हजार टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकेंगे।
रिटेलरों के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत वे अपने प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन और सभी डिपो के लिए 3 हजार टन तक गेहूँ स्टॉक कर सकते हैं।
मंत्री श्री राजपूत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर व्यापारी को अपने स्टॉक की नियमित घोषणा भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करनी होगी। इसके अलावा, निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने, खरीदने या बेचने पर रोक रहेगी। गेहूँ के स्टॉक और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की कभी भी जाँच की जा सकती है।
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