दतिया मॉडल के कारण रबी उपार्जन में बिचौलिये व व्यापारी नहीं उठा सकेंगे लाभ
30 मार्च 2023, बैतूल: दतिया मॉडल के कारण रबी उपार्जन में बिचौलिये व व्यापारी नहीं उठा सकेंगे लाभ – रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर कृषकों को सुविधाजनक रूप से घोषित समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों को ही प्राप्त हो सके तथा बिचौलिये व व्यापारी इसका लाभ न उठा सके, इसके लिए जिले में दतिया मॉडल लागू रहेगा।
कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस ने बताया कि रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर मंडी में गेहूं बिक्री हेतु उपस्थित होने वाले कृषकों से ऋण पुस्तिका या खाते की नकल की छायाप्रति, आधार कार्ड एवं समग्र आईडी की छायाप्रति एवं रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में विक्रय हेतु किये गये किसान का पंजीयन क्रमांक के दस्तावेज लिए जाएंगे। दस्तावेज के आधार पर जिले की प्रत्येक मंडी द्वारा प्रतिदिन मंडी में गेहूं बिक्री करने वाले किसानों की एक्सल शीट प्रपत्र-अ में तैयार की जाएगी, जिसमें किसान का नाम, ग्राम का नाम, तहसील, किसान पंजीयन क्रमांक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बिक्री दिनांक व बिक्री की गई मात्रा अंकित की जाएगी। यह एक्सल शीट खाद्य विभाग को प्रतिदिन सायं 5 बजे उपलब्ध कराई जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा मंडियों से प्राप्त सूची संबंधित उपार्जन केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। मंडियों द्वारा एक्सल शीट तैयार करने की प्रथम तिथि से खरीदी की अंतिम तिथि तक एक्जाई रूप से तैयार की जाएगी।
खाद्य विभाग से प्राप्त मंडीवार एक्सलशीट के परीक्षणोपरांत प्रत्येक उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी/खरीदी प्रभारी द्वारा किसान से खरीदी की कार्रवाई की जाएगी। केन्द्र पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा खरीदी केन्द्रों पर आने वाले प्रत्येक किसान की गेहूं की केन्द्र पर बिक्री की जाने वाली मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। इस हेतु मंडी/खाद्य विभाग से प्राप्त एक्सलशीट में अंकित गेहूं की बिक्रीत मात्रा का परीक्षण कर उपार्जन हेतु तहसीलवार निर्धारित प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता के मान से, पंजीकृत बिक्री योग्य कुल मात्रा में से मंडी में बिक्री की गई कुल मात्रा को घटाकर, शेष बिक्री योग्य मात्रा निकाली जाएगी। इस बिक्री योग्य मात्रा को रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 में खरीदी केन्द्र पर विक्रय के लिए किसान को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र प्रपत्र-ब में प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र में उल्लेखित मात्रा के अनुरूप खरीदी प्रभारी द्वारा किसान के गेहूं की तौल व खरीदी की कार्यवाही संपादित की जाएगी। प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व शासन द्वारा जारी एफएक्यू मापदंड व शर्तों का पूर्णत: पालन सुनिश्चित करना होगा। नोडल अधिकारी द्वारा केन्द्र पर जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र की एक पंजी संधारित की जाएगी एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिदिन होने वाले तौल की तौल पर्ची किसान को उसी दिन जारी कर दी जाए। बिचौलियों अथवा व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से गेहूं विक्रय करने का प्रयास करने वाले एवं गेहूं का संग्रहण करने वालों के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
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