राज्य कृषि समाचार (State News)

PM फसल बीमा योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत, कोरबा के 1479 किसानों के खातों में पहुंचे ₹5.25 करोड़

16 जुलाई 2026, रायपुर: PM फसल बीमा योजना से किसानों को मिली बड़ी राहत, कोरबा के 1479 किसानों के खातों में पहुंचे ₹5.25 करोड़ – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के दौरान किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो रही है। योजना के तहत खरीफ-2025 सीजन में कोरबा जिले के 1,479 किसानों को 5 करोड़ 25 लाख 84 हजार 259 रुपये की बीमा दावा राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। इससे प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक राहत मिली और फसल नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।

इसी बीच खरीफ-2026 के लिए जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन अभियान तेज कर दिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा जरूर करा लें। विभाग के अनुसार इस वर्ष अल नीनो के आंशिक प्रभाव के चलते अनियमित मानसून और खंड वर्षा की संभावना है। ऐसे में समय पर फसल बीमा किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

इन फसलों का कराया जा सकता है बीमा

कोरबा जिले में इस योजना के तहत धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग और मूंगफली जैसी प्रमुख खरीफ फसलों को शामिल किया गया है। किसान अपने क्षेत्र की अधिसूचित फसलों की जानकारी संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं।

सिर्फ फसल खराब होने पर ही नहीं, इन परिस्थितियों में भी मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केवल फसल नष्ट होने पर ही नहीं, बल्कि बाधित बुवाई, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं तथा कटाई के बाद 14 दिनों तक होने वाले नुकसान को भी कवर किया जाता है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, कीट एवं रोग जैसी परिस्थितियों में होने वाले नुकसान पर भी किसानों को बीमा दावा मिलता है।

नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर दें सूचना

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि प्राकृतिक आपदा या जलभराव से फसल प्रभावित होने पर 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देना जरूरी है। किसान 14447 या 1800-419-0344 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग, पटवारी, संबंधित बैंक या बीमा कंपनी को भी समय पर जानकारी देकर सर्वे और दावा प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

विभाग के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से स्वतः किया जाता है, जबकि अऋणी किसान निकटतम बैंक, सीएससी/चॉइस सेंटर, अधिकृत बीमा एजेंट या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, खसरा, पंचशाला और बुवाई प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।

समय रहते कराएं फसल बीमा

कोरबा जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और 31 जुलाई से पहले अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं। विभाग का कहना है कि बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के दौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के साथ-साथ उनकी आय को सुरक्षित रखने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

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