मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया निर्देश सरकार 90 दिनों में कृषि अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करे
10 जून 2025, भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया निर्देश सरकार 90 दिनों में कृषि अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करे – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि अधिकारियों की प्रमोशन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गत 28 मई 2025 को आदेश जारी कर सरकार को निर्देश दिया है कि 90 दिनों के अंदर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करें। हाईकोर्ट के इस आदेश से कृषि अधिकारी संघों की उम्मीद फिर से जाग गई है तथा अधिकारी प्रमोशन की राह देखने लगे हैं।
उक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अजय कौशल एवं सहायक संचालक कृषि संघ के प्रांताध्यक्ष श्री फूल सिंह मालवीय ने बताया कि गत 23 अप्रैल को प्रदेश के समस्त जिलों में कृषि अधिकारी-कर्मचारी ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था। क्योंकि प्रदेश में विगत 8-9 वर्षों से पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। लगभग 1 लाख अधिकारी-कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो गए हैं। दायर याचिका के तहत कोर्ट से आए फैसले के मद्देनजर उम्मीद जगी है।
ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश के कृषि अधिकारी प्रमोशन, समयमान वेतनमान, पांच स्तरीय वेतनमान का लाभ एवं उच्च पद प्रभार की मांग को लेकर गत अप्रैल माह में प्रदर्शन किया था।
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