राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्यप्रदेश: ई-टोकन उर्वरक वितरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, 1 एक अप्रैल से बिना आईडी के नहीं मिलेगा उर्वरक

06 फरवरी 2026, भोपाल: मध्यप्रदेश: ई-टोकन उर्वरक वितरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य, 1 एक अप्रैल से बिना आईडी के नहीं मिलेगा उर्वरक – मध्यप्रदेश में कृषकों को उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, सुगमता और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में ई-टोकन आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत राज्य के विदिशा जिले में यह व्यवस्था विगत खरीफ मौसम से प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। नई प्रणाली होने के कारण प्रारंभिक चरण में कुछ किसानों को तकनीकी व प्रक्रियात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु अब व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित व सुदृढ़ किया जा रहा है।

इस नई प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक प्राप्त करने के लिए कृषकों के पास फार्मर आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि एक अप्रैल 2026 से बिना फार्मर आईडी के किसी भी किसान को उर्वरक का वितरण नहीं किया जाएगा। अतः सभी किसानों से आग्रह है कि वे अपनी फार्मर आईडी समय रहते तैयार करवा लें।

जिन किसानों की फार्मर आईडी में उनके सभी खसरा सर्वे नंबर दर्ज नहीं हैं, वे तत्काल संबंधित जानकारी अपडेट करवाएं। जिन कृषकों की भूमि विभिन्न विकासखंडों या अन्य जिलों में स्थित है, वे भी अपने सभी सर्वे नंबरों को एक ही फार्मर आईडी से लिंक कराएं, ताकि भविष्य में उर्वरक प्राप्ति या अन्य कृषिगत प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

ज्ञातव्य है कि आगामी खरीफ मौसम से विभिन्न शासकीय कृषिगत योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी फार्मर आईडी का उपयोग अनिवार्य किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन, बोई गई फसल का सत्यापन तथा एग्रीस्टेक से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं भी फार्मर आईडी के माध्यम से ही संपादित की जाएंगी।

जिला प्रशासन ने जिले के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने सभी सर्वे नंबर दर्ज कर शीघ्र फार्मर आईडी बनवाएं एवं अपडेट कराएं, जिससे शासकीय योजनाओं और उर्वरक वितरण का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।

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