कुसुम योजना (कंपोनेंट-ए) विद्युत क्रय अनुबन्ध के लिए परियोजना सुरक्षा राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 7 दिसम्बर
18 नवम्बर 2020, जयपर। कुसुम योजना (कंपोनेंट-ए) विद्युत क्रय अनुबन्ध के लिए परियोजना सुरक्षा राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 7 दिसम्बर – प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम योजना (कंपोनेंट-ए) में किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर राजस्थान विद्युत वितरण निगमों के 33 तथा 11 के.वी. के सब स्टेशन सेे 5 किलो मीटर के अंदर 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए परियोजना सुरक्षा राशि जमा करा कर विद्युत क्रय अनुबन्ध करने की अंतिम तिथि 10 नवम्बर से बढ़ाकर 07 दिसबंर 2020 कर दी गयी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डा0 सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कुसुम योजना -कंपोनेंट-ए के अंतर्गत प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए कुल 722 मेगावॉट क्षमता के लिए 623 सौर ऊर्जा उत्पादकों को आंवटन पत्र जारी किये गये थे, जिनमें से अब तक 168 मेगावॉट क्षमता के लिए 162 सौर ऊर्जा उत्पादकों द्वारा विद्युत क्रय अनुबन्ध हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
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