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कृषक मित्र सूर्य योजना: किसान 90% सब्सिडी पर लगवाएं 7.5 एचपी का सोलर पंप, ऐसे करें आवेदन  

17 दिसंबर 2025, भोपाल: कृषक मित्र सूर्य योजना: किसान 90% सब्सिडी पर लगवाएं 7.5 एचपी का सोलर पंप, ऐसे करें आवेदन – प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती, स्थायी और बिजली निर्भरता से मुक्त सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को सोलर पंप स्थापना पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत नए आवेदन केवल उन्हीं किसानों से स्वीकार किए जा रहे हैं, जिन्होंने वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लिया है।

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इस योजना के अंतर्गत पोर्टल पर किसानों की आधार ई-केवाईसी, इकाई चयन, पंप श्रेणी, कनेक्शन आईडी जैसी जानकारियां सत्यापित कर सोलर पंप स्थापना की अग्रिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बिजली वितरण कंपनी से 3 एचपी या 5 एचपी का अस्थायी विद्युत कनेक्शन रखने वाले किसानों को शासन द्वारा अधिक क्षमता वाले सोलर पंप चुनने का विकल्प दिया गया है।

अधिक क्षमता वाले सोलर पंप का विकल्प

योजना के अंतर्गत 3 एचपी अस्थायी कनेक्शनधारी किसान 5 एचपी, जबकि 5 एचपी कनेक्शनधारी किसान 7.5 एचपी सोलर पंप का चयन कर सकते हैं। अधिक क्षमता वाले सोलर पंप का चयन करने पर किसानों को निर्धारित हितग्राही अंश जमा करना होगा। यह विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है और किसान अपनी आवश्यकता अनुसार पंप क्षमता का चयन कर सकते हैं।

नए आवेदकों को भी मिलेगा विकल्प

सोलर पंप स्थापना के लिए जो किसान अब नया आवेदन कर रहे हैं, उन्हें भी पोर्टल पर एक से अधिक क्षमता वाले सोलर पंप चयन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इससे किसान अपनी सिंचाई जरूरत के अनुसार उपयुक्त सोलर पंप चुन सकते हैं।

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समय-सीमा के भीतर जमा करें हितग्राही अंश

योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक कार्यादेश जारी किए जाने हैं। निर्धारित समय-सीमा को देखते हुए किसानों से अपील की गई है कि वे अपना हितग्राही अंश शीघ्र जमा करें, ताकि सोलर पंप स्थापना की प्रक्रिया में विलंब न हो।

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अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

कृषक मित्र सूर्य योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान कृषि विभाग अथवा बिजली विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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