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राज्य कृषि समाचार (State News)

उद्यानिकी पौधों के विक्रेताओं एवं रोपणी संचालकों को लायसेंस लेना अनिवार्य

11 मई 2023, बड़वानी: उद्यानिकी पौधों के विक्रेताओं एवं रोपणी संचालकों को लायसेंस लेना अनिवार्य – उद्यानिकी पौधों के पौध विक्रय करने वाले विक्रेताओं एवं रोपणी संचालकों को उद्यानिकी पौधों के विक्रय के संचालित रोपणियो के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

उप संचालक उद्यानिकी श्री अजय चौहान से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण भोपाल द्वारा लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा के तहत समस्त प्रकार के पौध विक्रय करने वाले विक्रेताओं से अनुरोध है कि अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र से सम्पर्क कर उद्यानिकी फलपौध विक्रय हेतु संचालित रोपणियों की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण की कार्यवाही तत्काल की जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा बीज अधिनियम 1983 एवं बीज नियंत्रण आदेश के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। अधिक जानकारी हेतु जिला स्तर पर कार्यालय उप संचालक उद्यान एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यालय वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं ।

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