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राज्य कृषि समाचार (State News)

गोदाम निर्माण के लिए समिति के पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य

19 फरवरी 2026, जयपुर: गोदाम निर्माण के लिए समिति के पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य – राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए समिति के पास स्वयं की भूमि होना अनिवार्य है। सरकार ने गोदामों की भराव क्षमता के आधार पर अलग-अलग बजट और भूमि की माप निर्धारित की है।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने   स्पष्ट किया कि गोदामों का निर्माण उनकी क्षमता के अनुसार किया जाएगा। सहकारिता मंत्री के अनुसार, केवल भूमि होना ही पर्याप्त नहीं है। गोदाम निर्माण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्य है:

वैध स्वामित्व: भूमि का पूर्णतः वैध स्वामित्व समिति के पास होना चाहिए।
अनुशंसा: संबंधित प्रबंध निदेशक (केंद्रीय सहकारी बैंक) या उप रजिस्ट्रार की सिफारिश आवश्यक है।
प्रस्ताव: उचित चैनल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के आधार पर ही निर्माण की स्वीकृति दी जाती है।

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