उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण जारी करना अनिवार्य किया
10 मई 2023, रतलाम: उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण जारी करना अनिवार्य किया – उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल द्वारा उद्यानिकी फसलों के बीज एवं पौध विक्रय की कार्यवाही हेतु उद्यानिकी विभाग से अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण जारी कराना अनिवार्य किया गया है, जिसमें विभाग की उक्त सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 03 के तहत उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की सेवा क्र. 46.2 में शामिल किया गया है।
उपसंचालक उद्यान श्री त्रिलोकचंद वास्कले ने बताया कि उद्यानिकी फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधि बीज तथा पौध विक्रय करनरे वाले समस्त विक्रेता अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्रों से सम्पर्क कर उद्यानिकी फसलों के बीज विक्रय एवं पौध विक्रय हेतु संचालित रोपणियों की अनुज्ञप्ति एवं नवीनीकरण की कार्यवाही तत्काल जारी कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा बीज अधिनियम एवं नियंत्रण आदेश के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड स्तर पर उद्यान विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर उपसंचालक उद्यान उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
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