इंदौर जिले के डिफाल्टर किसानों के 24 करोड़ 44 लाख के ब्याज होंगे माफ
15 मई 2023, इंदौर: इंदौर जिले के डिफाल्टर किसानों के 24 करोड़ 44 लाख के ब्याज होंगे माफ – राज्य शासन की किसान हितैषी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना आज से प्रारंभ हो गई है। किसानों से आवेदन लेने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। जिले में योजना के तहत 9 हजार 415 डिफाल्टर कृषकों पर बकाया कालातीत फसल ऋणों के 24 करोड़ 44 लाख रूपये के ब्याज माफ होंगे। योजना का शुभारंभ इंदौर जिले में दो मंत्रियों श्री तुलसीराम सिलावट तथा सुश्री उषा ठाकुर ने आज दो अलग-अलग जगह आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछालिया से तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर महू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरसोला से योजना का शुभारंभ किया।
आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा सागर में किये गये कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। कछालिया में आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने किसानों के बीच बैठकर उनसे योजना के आवेदन-पत्र भरवाये। श्री सिलावट ने बताया कि साँवेर विधानसभा क्षेत्र में दो हजार 282 किसानों के 5 करोड़ 92 लाख 11 हजार रूपये की ब्याज माफी होगी। श्री सिलावट ने कहा कि राज्य शासन किसानों की हितेषी सरकार है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक योजनाएँ चलायी जा रही हैं। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन भी किया गया है।
वहीं हरसोला में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने किसानों से सीधा संवाद किया। सुश्री ठाकुर ने किसानों को मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ उठायें। खेती-किसानी के लिये खाद,बीज की सहूलियत उन्हें अब इस योजना के माध्यम से मिलने लगेगी। डिफाल्टर किसानों को योजना का सीधा लाभ मिलेगा। उपायुक्त सहकारिता श्री मदन गजभिये ने बताया कि जिले के अन्य 119 सेवा समितियों में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये। यह कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधिओं की मौजूदगी में सम्पन्न हुये। श्री गजभिये ने बताया कि योजना के अंतर्गत जिले की 119 सेवा सहकारी समितियों के 9 हजार 415 किसानों के 24 करोड़ 44 लाख रूपये से अधिक की बकाया ऋण ब्याज माफ होगा। उन्होंने बताया कि इससे लाभान्वित किसानों को खाद्य,बीज की पात्रता तत्काल प्राप्त हो जायेगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो फसल ऋण के डिफाल्टर हो गये हैं और वह खाद,बीज का लाभ नहीं उठा पा रहे थे।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कुल देयताएं (मूल + ब्याज) रूपये 2 लाख तक है एवं डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। गत 31 मार्च, 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना लागू की गई है।
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम )