राज्य कृषि समाचार (State News)

जैव प्रेरक की विशिष्टताओं के लिए निर्देश जारी

3 मार्च, 2021, इन्दौर l जैव प्रेरक की विशिष्टताओं के लिए निर्देश जारी –  केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत जैव प्रेरकों (बायोस्टीम्युलेंट्स ) की स्वीकृति  प्रदान की जाकर केंद्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा गत 23 फरवरी को असाधारण राजपत्र में उर्वरक (अकार्बनिक ,कार्बनिक या मिश्रित ) नियंत्रण आदेश 1985 में संशोधन किए जाने का आदेश प्रकाशित किया गया था l इसी क्रम में 26 फरवरी को पुनः असाधारण राजपत्र में उर्वरक (अकार्बनिक ,कार्बनिक या मिश्रित ) नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 21 के उप खंड (घ ) के अनुसरण में 9 बिंदुओं में निम्नांकित विशिष्टताओं का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं l

प्रत्येक जैव प्रेरक का विनिर्माता या आयातकर्ता जैव प्रेरक के आधार पर स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाएगा अर्थात उस पर विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम ,  विक्रेता का नाम (यदि कोई हो ), जैव प्रेरक (बायोस्टीम्युलेंट्स) का नाम (ब्रांड का नाम या व्यापार चिन्ह जिसके अधीन जैव प्रेरक बेचा गया है , उसके संघटकों और प्रतिशतता का उल्लेख करना होगा l  जीवाणु संघटकों के मामले में जीवित जीवाणु सीएफयू ग्राम या सीएपआई मिली मीटर में अभिव्यक्त होना चाहिए l इसके अलावा उपयोग के लिए निर्देश के तहत (खुराक /पैदावार ), पूर्वावधानी भंडारण की दशाएं , शुद्ध अंतर्वस्तु , समूह संख्या और विनिर्माण पुनः पैक करने की तारीख , अवसान की तारीख , उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत  दर्शाना होगी l  साथ ही उत्पाद के लेबल इस तरह चिपकाएं जाएं कि जिसे साधारणतया हटाया न जा सके l पैकेज पर चिपकाए गए लेबल अंग्रेजी ,हिंदी या प्रादेशिक भाषा में मुद्रित करना अनिवार्य होगा l  
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