राज्य कृषि समाचार (State News)

बीटी कॉटन के अवैध बीज पैकेट पकड़े , एफआईआर दर्ज़  

22 अप्रैल 2022, इंदौर । बीटी कॉटन के अवैध बीज पैकेट पकड़े , एफआईआर दर्ज़ आगामी खरीफ सीजन के लिए जहां एक ओर किसान खाद-बीज खरीदने की  तैयारियों में जुटे हैं ,वहीं दूसरी ओर सीजन शुरू होते ही  बिना अनुमति  बीटी कॉटन के अवैध बीजों के परिवहन की घटना सामने आई है। ताज़ा मामला नवलखा और लोहामंडी क्षेत्र के तीन ट्रांसपोर्ट वालों के यहाँ से कृषि विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण में बीटी कॉटन के दो हज़ार से अधिक अवैध बीज पैकेट पकड़ने का सामने आया है। गुजरात की दो अलग -अलग फर्म के नाम से एक ही प्रोपाइटर द्वारा बिना अनुमति यह अवैध व्यवसाय किया जा रहा था। आरोपी प्रोप्राइटर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना रावजी बाजार , इंदौर में एफआईआर दर्ज़ की गई है।

इस संबंध में शिकायतकर्ता श्री एस एस इजारदार ,बीज निरीक्षक और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी , विकास खंड इंदौर ने कृषक जगत को बताया कि 20 अप्रैल को लोहा मंडी / नवलखा स्थित सनावद-बेड़िया ट्रांसपोर्ट,राजमल भंडारी ट्रांसपोर्ट और हिंदुस्तान कैरियर कार्पोरेशन ,आनंद चैंबर का सहायक संचालकद्वय श्री विजय जाट और श्री संदीप यादव के साथ औचक निरीक्षण किया गया था । यहाँ से पाटीदार सीड्स कार्पोरेशन, बड़ाली जिला साबरकांठा गुजरात और एक्सपर्ट जेनेटिक्स प्रा लि अगुर जिला साबरकांठा गुजरात के नाम से विभिन्न  किस्मों के बीटी कॉटन कपास  बीज के 2030 अवैध पैकेट बिना अनुमति परिवहन करते पाए गए । यह कॉटन बीज पैकेट  झाबुआ जिले के पेटलावद , झकनावदा आदि स्थानों पर भेजे जाने थे। जिन्हें जब्त कर जब्तीनामा , पंचनामा बनाया गया और प्रोप्राइटर भरत भाई पटेल के विरुद्ध बीज अधिनियम की 1966 धारा 3 ,7 एवं 17 ,बीज नियंत्रण आदेश 1983  की धारा 4 ,5  तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 /7 का उल्लंघन पाए जाने पर थाना रावजी बाजार ,इंदौर में एफआईआर दर्ज़ कर मामला विवेचना में लिया गया है।

 सहायक संचालक  श्री विजय जाट ने कृषक जगत को बताया कि आरोपी विक्रेता के पास मप्र में उक्त बीज बेचने की अनुमति नहीं थी। कृषि विभाग में लायसेंस और विक्रय अनुमति प्राप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है ,जिसका पालन नहीं किया गया है। इसलिए यह बिक्री अवैध है। जब्त किए गए बीज पैकेटों को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

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