State News (राज्य कृषि समाचार)

मंडी फीस दिए बिना गेहूँ खरीदने वाले व्यापारियों से 10 गुणा जुर्माना वसूला जायेगा

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22 अप्रैल 2022, चंडीगढ़ । मंडी फीस दिए बिना गेहूँ खरीदने वाले व्यापारियों से 10 गुणा जुर्माना वसूला जायेगा पंजाब ने एक अप्रैल, 2022 से शुरू हुई गेहूँ की खऱीद प्रक्रिया के बाद 20 दिनों के अंदर अब तक 50 फीसद खऱीद कार्य सफलतापूर्वक कर लिए हैं ।

पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मौजूदा खरीफ मंडीकरण सीजन के दौरान गेहूँ की कुल अनुमानित आमद 130 लाख मीट्रिक टन में से राज्य की मंडियों में अब तक 67.50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आमद हो चुकी है, जिसमें से 65.40 लाख मीट्रिक टन की खऱीदी जा चुकी है। पिछले साल इसी समय के दौरान आई गेहूँ के तुलनात्मक आधार पर इस साल मंडियों में लगभग 27 फीसद अधिक गेहूँ की आमद हुई है, पिछले खरीफ सीजन में अब तक 53.35 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आमद मंडियों में हुई थी।

जि़क्र योग्य है कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से 61.95 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खऱीदी गई जबकि बाकी 3.45 लाख मीट्रिक टन की खरीद प्राईवेट एजेंसियों की तरफ से की गई। इसी तरह 7.27 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आमद के साथ संगरूर जि़ला राज्य में सबसे आगे है, जहां 19 अप्रैल, 2022 तक 7.18 लाख मीट्रिक टन खऱीदी जा चुकी है। संगरूर के बाद फिऱोज़पुर और पटियाला क्रमवार 5.40 लाख मीट्रिक टन और 5.31 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की आमद के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

राज्य में 35.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूँ की बीजाई की गई थी और अनुमान अनुसार 171 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की पैदावार का लक्ष्य निश्चित किया गया था जिसमें से 130 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की फ़सल मंडियों में पहुँचने की उम्मीद है।

इस दौरान राज्य सरकार ने मंडी फीस और ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.ऐफ.) दिए बिना गेहूँ खरीदने वाले व्यापारियों और फर्मों को लताड़ते हुये यह प्रथा तुरंत बंद करने या भारी जुर्माने के लिए तैयार रहने के लिए कहा।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के ध्यान में आया है कि कुछ व्यक्ति, व्यापारी और फर्में कोई मंडी फीस और ग्रामीण विकास फंड दिए बिना किसानों से सीधे तौर पर ग़ैर-कानूनी तौर पर गेहूँ खरीद रही हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि इन व्यक्तियों, व्यापारियों और फर्मों को यह प्रथा तुरंत बंद करने की चेतावनी दी जाती है और यदि जांच के दौरान कोई दोषी पाया गया तो उससे असली मार्केट फीस और आर.डी.एफ. की वसूली करने के साथ-साथ मंडी फीस का 10 गुणा जुर्माना भी वसूला जायेगा।  

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