राज्य कृषि समाचार (State News)

अस्थाई सिंचाई कनेक्शन हेतु एचपी की दरें निर्धारित

11 नवंबर 2024, बड़वानी: अस्थाई सिंचाई कनेक्शन हेतु एचपी की दरें निर्धारित – मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा रबी मौसम में सिंचाई हेतु अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों के लिए प्रति एचपी के लिए  दरें  निर्धारित की है। अस्थाई सिंचाई कनेक्शनों के लिए उपभोक्ता द्वारा संबंधित वितरण केन्द्रों पर संपर्क कर निर्धारित राशि का भुगतान कर कनेक्शन ले सकते है।

अस्थाई सिंचाई कनेक्शन की  दरें  – मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण के अधीक्षण यंत्री से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 4 माह की अवधि के लिए 10 घंटे सप्लाय हेतु 3 एचपी पंप के लिए 7146 रुपये की राशि, 5 एचपी पंप के लिए 11684 रुपये की राशि, 8 एचपी पंप के लिए 18490 रुपये की राशि, 10 एचपी पंप के लिए 23027 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि समय अनुसार एवं नियमानुसार विद्युत कनेक्शन प्राप्त  नहीं  करने पर सतर्कता दल द्वारा चेकिंग के पश्चात अस्थाई सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन की दरों में अर्थदंड  लगाया जायेगा। अस्थाई सिंचाई कनेक्शन की अर्थदण्ड की दरे इस प्रकार हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में 4 माह की अवधि के लिए 10 घंटे सप्लाय हेतु 3 एचपी पंप के लिए 14168 रुपये की राशि, 5 एचपी पंप के लिए 23386 रुपये की राशि, 8 एचपी पंप के लिए 37213 रुपये की राशि, 10 एचपी पंप के लिए 46431 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

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