जी.एस.एफ.सी. फ़र्टिलाइज़र अमानक पाया गया, लाइसेंस निलंबित
11 मई 2022, रतलाम । जी.एस.एफ.सी. फ़र्टिलाइज़र अमानक पाया गया, लाइसेंस निलंबित – लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा सदर बाजार पीपलखूंटा की फर्म मैसर्स नाकोडा कृषि सेवा केन्द्र का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक कंपनी जी.एस.एफ.सी. लि. का 20:20:0:13 का नमूना उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर को भेजकर नमूने का विश्लेक्षण कराया गया। विश्लेक्षण में उक्त नमूना नाट एकारडिंग टू स्पेसिफिकेशन (अमानक) दर्शाया गया है। कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद नहीं होने तथा अमानक उर्वरक क्रय विक्रय करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 के तहत नाकोड़ा कृषि सेवा केंद्र का उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
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