राज्य कृषि समाचार (State News)

खुशखबरी! अब 30 अगस्त तक कराएं फसल बीमा, यूपी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

02 अगस्त 2025, भोपाल: खुशखबरी! अब 30 अगस्त तक कराएं फसल बीमा, यूपी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत – उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन की अधिसूचित फसलों के बीमा की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2025 और ऋणी किसानों (जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप लोन लेने वाले) के लिए 30 अगस्त 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकें।

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इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा

प्रदेश के सभी जनपदों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल जैसी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए किसान बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा के तहत किसानों को सिर्फ उत्पादन मूल्य का 2% प्रीमियम देना होता है, जबकि शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।

बीमा कराते समय इन बातों का रखें ध्यान

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे बीमा कराते समय अपनी वास्तविक फसल और जमीन की जानकारी अवश्य दें, ताकि भविष्य में नुकसान की स्थिति में सर्वे और क्लेम प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो। यदि फसल को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो किसान 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना अपने नजदीकी फसल बीमा केंद्र, कृषि विभाग या फसल बीमा हेल्पलाइन नंबर 14447 पर दें।

घर बैठे ऐसे करें पंजीकरण

फसल बीमा योजना के तहत किसान अपने घर से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट www.pmfby.gov.in पर जाकर जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल का विवरण अपलोड करना होगा। इसके अलावा किसान बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: फसल की सुरक्षा और किसान की आर्थिक स्थिरता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को बेमौसम बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीटों के हमले जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाई जा रही है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने, कृषि ऋण चुकाने में मदद और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में बेहद कारगर साबित हो रही है। यूपी के सभी 75 जिलों में यह योजना लागू है।

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किसानों के लिए सीधा लाभ

1. केवल 2% प्रीमियम पर फसल का पूरा बीमा
2. प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति
3. बीमा क्लेम की आसान प्रक्रिया
4. कृषि ऋण चुकाने में मदद
5. ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
6. योजना का लाभ उठाने का यह है सुनहरा मौका

सरकार की इस पहल से अब कोई भी किसान मौसम की मार से बेफिक्र होकर खेती कर सकता है। जरूरी है कि समय रहते बीमा कराया जाए और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तत्काल जानकारी दी जाए, ताकि हर जरूरतमंद किसान को उसका हक मिल सके।

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