निवाड़ी जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध
15 जून 2026, निवाड़ी: निवाड़ी जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध – मत्स्याखेट पूर्णतः निषेध शासन द्वारा 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया — मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योघोग नियम 1972 की धारा-3 (2) के अन्तर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्याखेट पूर्णतः निषेध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दण्डनीय अपराध है।
इस नियम का उल्लघंन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा (5) के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या 5000/- रूपये अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग ज्ञापन क-ई-17/2/84/36 भोपाल दिनांक 23. 07.1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हे निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नही लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अधिसूचना के माध्यम से जन साधारण को एवं संबंधित मत्स्य पालक व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वह इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय-विक्रय, मत्स्य परिवहन न तो स्वंय करें न तो इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें। उपरोक्त उल्लघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
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