कृषि कार्य के लिए किसानों को केन और डिब्बों में डीजल लेने की छूट
कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार
17 जून 2026, इंदौर: कृषि कार्य के लिए किसानों को केन और डिब्बों में डीजल लेने की छूट – मध्य प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने खरीफ सीजन में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीजल आपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कृषि कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं के लिए किसानों को केन और डिब्बों में डीजल उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधानों में शिथिलता दी गई है।
संचालनालय द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ऐसे समय में किसानों, आवश्यक सेवाओं एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसानों के हित में डीजल प्रदाय की सुविधा बनाए रखने के लिए पूर्व में जारी निर्देशों की कंडिका-2 में शिथिलता प्रदान की गई है।
आदेश के अनुसार अब जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर किसानों को केन, डिब्बों अथवा अन्य पात्रों में डीजल उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेंगे। इससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को कृषि कार्यों के लिए डीजल प्राप्त करने में सुविधा होगी।
विभाग ने कहा है कि यह निर्णय किसानों एवं आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कलेक्टरों को परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्था बनाने तथा डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि खरीफ सीजन में ट्रैक्टर, पंपसेट तथा अन्य कृषि यंत्रों के संचालन के लिए डीजल की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में राज्य सरकार के इस निर्णय से किसानों को समय पर डीजल उपलब्ध होने में मदद मिलेगी तथा बुआई कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
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