राज्य कृषि समाचार (State News)

मध्य प्रदेश के कृषक उपभोक्ता अस्थाई पम्प कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ उठायें

17 सितम्बर 2022, भोपाल: मध्य प्रदेश के कृषक उपभोक्ता अस्थाई पम्प कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ उठायें – मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में  शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये सिंगल फेज एवं थ्री फेज अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें जारी कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद थ्री फेज तीन हार्स पावर के लिए तीन माह –रु. 5 हजार 236, चार माह – 6 हजार 869 एवं पांच माह – 8 हजार 501 रूपये देय होंगे ।

5 हार्स पावर :- तीन माह के लिये 8 हजार 501, चार माह के लिये 11 हजार 221 एवं पांच माह के लिये 13 हजार 941 रूपये तथा साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प में कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये 13 हजार 397, चार माह के लिये 17 हजार 750 एवं पांच माह के लिये 22 हजार 102 रूपये देय होंगे। थ्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 16 हजार 662 रूपये, चार माह के लिये 22 हजार 102 रूपये एवं पांच माह के लिये 27 हजार 543 रूपये देय होंगे।

कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 01 जुलाई 2022 से लागू कर दी गई हैं। उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जाएंगे। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण खबर: बकरी पालन और जैविक खेती कर युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्त्रोत – टीवी रिपोर्टर हिमांशु विश्वकर्मा

Advertisement
Advertisement

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Advertisement
Advertisement
Advertisements
Advertisement
Advertisement