राज्य कृषि समाचार (State News)

हरियाणा में किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान 21 अप्रैल तक कर सकते है आवेदन

14 अप्रैल 2025, भोपाल: हरियाणा में किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान 21 अप्रैल तक कर सकते है आवेदन – हरियाणा राज्य के किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान दिया जा रहा है और इसके लिए किसान 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते है। बता दें कि हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा में जो किसान सब्सिडी पर सोलर पम्प लेना चाहते है उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

योजना लाभ लेने के लिए जिन किसानों के पास पहले से कृषि पम्प कनेक्शन है उन्हें बिजली कनेक्शन बंद करवाना होगा। इसके अलावा जिन किसानों ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है और उन्हें अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं मिला है ऐसे किसानों को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता

सरकार ने पीएम कुसुम योजना का लाभ देने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं जिनको पूरा करने वाले किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना भी आवश्यक है। 

परिवार पहचान पत्र।

आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर पम्प कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
किसान के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए।
आवेदक किसान के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/ फ़र्द होनी चाहिए।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उनके गांव में जहाँ भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप या स्प्रिंकलर) प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य है।
धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भू जल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है।

योजना में वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने भी 1 एचपी से 10 एचपी तक के बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए Discom (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था वे पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता के लिए अपने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या अपने आवेदन के साथ जरूर दर्ज करायें।

 आवेदन कहाँ करें

किसानों को अनुदान पर सोलर पम्प लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर 21 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं। इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकतानुसार सोलर पम्प की क्षमता एवं प्रकार का चयन करके अपनी पसंद की कंपनी का चयन करना होगा। इसके बाद लाभार्थी हिस्से को जमा करवायें। किसान अपने रिकॉर्ड के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करवाने का प्रमाण अपने साथ रखें। किसानों को अपनी जमीन की फरद, जमा किए गए लाभार्थी हिस्से का प्रमाण सर्वे के समय चयनित कंपनी को देना होगा।

किसान हरियाणा में लागू सोलर पम्प की योजना 2025-26 की नियम एवं शर्तों की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट hareda.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी या सहायक परियोजना अधिकारी या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करके ले सकते हैं।

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