State News (राज्य कृषि समाचार)

31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा करवाकर किसान जोखिम से बचें

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12 दिसम्बर 2022, झाबुआ: 31 दिसंबर तक रबी फसलों का बीमा करवाकर किसान जोखिम से बचें – मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इस हेतु कृषि विभाग द्वारा किसान भाईयों से अपील की जा रही है कि वे अधिक से अधिक संख्या में 31 दिसम्बर 2022 के पूर्व अपनी फसलों का फसल बीमा करवा कर फसल बीमा योजना का लाभ लेवें , ताकि फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होकर, जोखिम से बचा जा सके।

उप संचालक कृषि द्वारा बताया गया कि  यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 में किसानों की बीमा प्रीमियम काटने तथा मौसम रबी 2022-23 हेतु अधिसूचित  पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने बैंकों हेतु बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है। बैंको द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि हेतु भारत सरकार का फसल बीमा  पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। किसी कृषक द्वारा गत वर्ष बोई गई फसल में परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 दिसम्बर तक बोई गई वास्तविक जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

किसानों की सुविधा को देखते  हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा मौसम रबी 2022-23 अतंर्गत प्रदेश में नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी जिसमें बीमाकर्ता (बैंकर्स/कामन सर्विस सेन्टर/स्वयं कृषक) द्वारा संगत खसरा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्र की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा  बीमा पोर्टल पर दर्ज की जाना है, जिससे किसानों को सही समय पर बीमा पालिसी जारी हो सके। अतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 अन्तर्गत जिले के समस्त किसानों से अधिक से अधिक संख्या में फसल बीमा करवाकर योजना का लाभ की अपील की जाती है।

फसल बीमा करवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज:– पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म (बैंक एकाउण्ट की समस्त जानकारी सहित) भू-अधिकार पुुस्तिका। सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया बुवाई का प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जावेगा)। पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि)। जिले हेतु रबी 2022-23 हेतु अधिसूचित की गई फसलें:- पटवारी हल्का स्तर परः- गेहूॅं सिचिंत एवं गेहूॅं असिंचित, चना फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान हेतु निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मैदानी अमले से सम्पर्क कर सकते हैं।

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