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राज्य कृषि समाचार (State News)

मछली पालन के लिए तालाब को पट्टे पर देने के लिए 5 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित

25 जनवरी 2024, रायपुर: मछली पालन के लिए तालाब को पट्टे पर देने के लिए 5 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित – छत्तीसगढ़ राज्य की जिला पंचायत जशपुर के अधीन तमता सिंचाई जलाशय एवं खमगढ़ा सिंचाई जलाशय को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट हेतु 10 वर्षीय पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन 25 जनवरी तक आमंत्रित किया गया है।

जिला पंचायत द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया गया है कि जिला पंचायत जशपुर के अधीनस्थ पत्थलगांव विकासखण्ड के तमता सिंचाई जलाशय एवं खमगढ़ा सिंचाई जलाशय को मत्स्यपालन एवं मत्स्याखेट हेतु 10 वर्ष के लिए लीज पर पट्टे दिए जाने की सूचना जारी किया गया है।

जलाशयों में तमता सिंचाई जलाशय ग्राम तमता जलक्षेत्र 116.525 हेक्टेयर में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 13.983 मे.टन जलाशय आवंटन हेतु प्रारंभिक लीज राशि 93 हजार 220 रूपए है। इसी प्रकार खमगढ़ा सिंचाई जलाशय ग्राम राजाआमा जलक्षेत्र 153.830 हेक्टेयर में वार्षिक मत्स्य उत्पादन 18.459 मे.टन जलाशय आवंटन हेतु प्रारंभिक लीज राशि 1 लाख 23 हजार 064 रूपए है। इच्छुक समिति व समूह 05 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन समय सायं 5.00 बजे तक आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर एवं सहायक संचालक मछली पालन जशपुर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। चयन की पात्रता एवं शर्ते कार्यालय सहायक संचालक मछली पालन जशपुर में कार्यालयीन समय प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच देखी जा सकती है।

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इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता

शासन द्वारा तालाब, जलाशय को पट्टे पर देने हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित की गई है। जिसमें पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति, महुआ समूह, मछुआ व्यक्ति ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि छूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हों ऐसे व्यक्तियों, परिवारों या उनके समूह व समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे दिए जाने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। उपयुक्त चारों वर्ग यदि किसी ग्राम, क्षेत्र में नहीं हो तो स्वयं सहायता समूह को पट्टे पर दिए जाने का अधिकार दिया गया है।

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ये दस्तावेज हैं जरूरी

आवेदन के साथ पंजीकृत सहकारी समिति पंजीयन प्रमाण-पत्र, बायलॉज, सदस्यों की सूची, बैंकों से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र, समिति का ठहराव प्रस्ताव व विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं कार्यक्षेत्र संबंधी दस्तावेज देना होगा। साथ ही मछुआ समूह, स्वयं सहायता समूह आवेदन पत्र के साथ समूह का प्रस्ताव ठहराव, जाति निवास एवं बैंक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी प्रस्तुत करना होगा। व्यक्तिगत हितग्राही मछुआ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व  सामान्य व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ जाति निवास एवं बैंक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य रूप से करें। आवश्यक दस्तावेज के बिना आवेदन अमान्य  किया जावेगा। निर्धारित तिथि पश्चात् आवेदकों के आवेदन पर विचार मान्य नहीं होगा। डाक से प्रेषित आवेदन मान्य नहीं किये जाएंगे एवं नियम एवं शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कार्यालय सहायक संचालक मछली पालन जशपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव एवं जिला पंचायत जशपुर से प्राप्त कर सकते हैं।

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