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राज्य कृषि समाचार (State News)

रायसेन जिले में पशु चारा- भूसे का निर्यात प्रतिबंधित

18 मार्च 2026, रायसेन: रायसेन जिले में पशु चारा- भूसे का निर्यात प्रतिबंधित – जिले में पशु चारा एवं भूसा की कमी की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा की आपूर्ति बनाए रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री मनोज उपाध्याय द्वारा तत्काल प्रभाव से जिले से अन्य राज्यों में पशु चारे-भूसा का निर्यात प्रतिबंधित किया गया है।

 जारी आदेश के तहत पशु आहार में आने वाले सभी प्रकार के चारे, भूसा, घास, कड़वी ज्वार के डंठल, पैरा धान के डंठल आदि का जिले से अन्य राज्यों में निर्यात, उद्योगों एवं ईट के भट्टे में जलाने को मप्र चारा निर्यात नियंत्रण आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से 30 जून 2026 तक प्रतिबंधित किया गया है।

कोई भी कृषक, व्यापारी, निर्यातक व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित पशु चारा एवं भूसा का परिवहन किसी वाहन, नाव, मोटर, रेल या किसी भी यान द्वारा रायसेन से राज्य से बाहर प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के निर्यात नहीं करेगा। इस संबंध में संबंधित एसडीएम को अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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