उप संचालक गुना ने इंडोएसेंस एग्रोटेक का उर्वरक पंजीयन निरस्त किया
01 जुलाई 2024, गुना: उप संचालक गुना ने इंडोएसेंस एग्रोटेक का उर्वरक पंजीयन निरस्त किया – उप संचालक कृषि जिला गुना द्वारा फर्म इंडोएसेंस एग्रोटेक का फुटकर एवं थोक उर्वरक का पंजीयन निरस्त कर दिया है।
उप संचालक कृषि द्वारा बताया गया कि दिनांक 22 जून 2024 को कृषि एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा ट्रैक्टर क्रमांक MP08 ZB-2738 से परिवहन किये जा रहे डी.ए.पी. को रोका गया, पूछताछ करने पर ट्रैक्टर ड्राइवर श्री राजकुमार पाल पुत्र श्री रामप्रसाद पाल निवासी गुना द्वारा बताया गया कि उक्त डी.ए.पी. फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना प्रो० श्रीमती नीलम प्रभाकर के गोदाम पर ले जाया जा रहा है, दस्तावेज (बिल्टी) चेक करने पर पाया गया कि उक्त डी.ए.पी. उर्वरक संबंधित फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक नई सराय अशोकनगर को इफको कंपनी द्वारा आवंटित पाया गया। खाद का अवैध परिवहन पाये जाने से उक्त डी.ए.पी. 300 बैग को ट्रैक्टर सहित जब्त कर थाना कैंट जिला गुना की सुपुर्दगी में दिया गया है।
उक्त गुना में संचालित फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना प्रो० श्रीमती नीलम प्रभाकर को इफको कंपनी द्वारा खाद विक्रय हेतु प्राधिकार पत्र भी प्रदाय नहीं किया गया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि फार्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना प्रो० श्रीमती नीलम प्रभाकर द्वारा डी.ए.पी. उर्वरक कृषकों को अधिक दामों (काला बाजारी) पर विक्रय करने के उद्देश्य से संबंधित गुना की फर्म पर अवैध रूप से रखवाया जा रहा था। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 27 जून 2024 से संबंधित के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका प्रति उत्तर दिनांक 27 जून 2024 को फर्म इंडो एसेंस एग्रोटेक ऊमरी रोड गुना प्रो० श्रीमति नीलम प्रभाकर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि संतोषप्रद न होने से अमान्य किया गया है।
इस प्रकार मेसर्स इंडो एसेंस एग्रोटेक प्रो० श्रीमती नीलम प्रभाकर द्वारा उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 का उल्लंघन किये जाने से मेसर्स इंडो एसेंस एग्रोटेक प्रो. नीलम प्रभाकर ऊमरी रोड गुना को जारी फुटकर उर्वरक पंजीयन क्रमांक-1453 एवं थोक उर्वरक पंजीयन क्रमांक RS/458/1401/6/2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त मेसर्स के यहां भण्डारित उर्वरक स्कंध, आदेश जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर विक्रय की अनुमति दी गयी है। अवधि उपरांत शेष स्कंध जब्त किया जायेगा।
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