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राज्य कृषि समाचार (State News)

बिहार में बाढ़ से फसलें बर्बाद, किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान

9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 पंचायतों के लिए आवेदन शुरू, 25 अक्टूबर रात 10 बजे तक मिलेगा मौका

24 अक्टूबर 2026, पटना: बिहार में बाढ़ से फसलें बर्बाद, किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान – बिहार में सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से फसल क्षति झेलने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के 9 जिलों के 43 प्रखंडों की 289 चिह्नित पंचायतों के पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं। <Cite refs {[“turn137508search0″,”turn137508search2”]}/>
कृषि विभाग के अनुसार, सितंबर के अंतिम सप्ताह में विभिन्न नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि और बाढ़ के कारण किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। प्रभावित किसानों को राहत देने के उद्देश्य से अनुदान योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

25 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं। पात्र किसान 25 अक्टूबर 2026 को रात 10 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक डीबीटी पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर किया जा सकता है।

इन 9 जिलों के किसान होंगे लाभान्वित

योजना के तहत दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना जिले की चिह्नित पंचायतों को शामिल किया गया है। हालांकि, संबंधित जिलों की सभी पंचायतों के किसान स्वतः पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी पंचायतें विभाग की अधिसूचित सूची में शामिल हैं ।

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डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुंचेगी राशि

अनुदान की राशि फसल और क्षति की श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों पर दी जाएगी। स्वीकृत सहायता सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। किसानों को आवेदन करने से पहले अपनी पंचायत की पात्रता सूची की जांच करने और आवश्यक जानकारी सही-सही भरने की सलाह दी गई है।
बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए यह योजना फसल नुकसान के बाद आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पात्र किसानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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