अमानक खरपतवारनाशक से हुए नुकसान के मामले में प्रकरण दर्ज
26 अगस्त 2025, खंडवा: अमानक खरपतवारनाशक से हुए नुकसान के मामले में प्रकरण दर्ज – खंडवा जिले में सोयाबीन फसल में अमानक खरपतवारनाशक के छिड़काव से हुए फसल नुकसान के मामले में खरपतवार नाशक निर्माता कंपनी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिल्ली के विरुद्ध खालवा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री नितेश यादव ने बताया कि ग्राम ढकोची एवं अन्य ग्रामों के 48 कृषकों की कुल 220 एकड़ सोयाबीन फसल में खरपतवार नाशक दवाई के छिडकाव से 80 से 90 प्रतिशत पौधे पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए थे और इस फसल से उत्पादन मिलने की कोई सम्भावना नहीं बची थी। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी हरसूद श्रीमती अमृता मोरे के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार खरपतवार नाशक दवाई निर्माता कंपनी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिल्ली द्वारा निर्मित खरपतवार नाशक दवाई “एचपीएम बायोक्लोर” के छिड़काव के बाद सोयाबीन फसल प्रभावित होना पाई गई । उप संचालक कृषि खंडवा के आदेश द्वारा इस खरपतवार नाशक दवाई का जिले में परिवहन, भण्डारण, क्रय, विक्रय प्रतिबंधित किया गया है, तथा विक्रेता के पास उपलब्ध खरपतवार नाशक इस दवाई की 16 नग पैकेट की जब्ती की कार्यवाही भी की गई है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि पौध संरक्षण औषधि निरीक्षक द्वारा इस खरपतवार नाशक दवा का नमूना लेकर परीक्षण हेतु फरीदाबाद प्रयोगशाला को भेजा गया था। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खरपतवार नाशक दवाई Chlorimuron Ethyl 25% WP के स्थान पर 8.33% WP की पाई गई है। संबंधित कम्पनी एवं विक्रेता तनुज एग्री क्लिनिक ग्राम ढकोची विकासखंड खालवा के प्रोप्राइटर के विरुद्ध कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 29, अधिनियम की धारा 33 एवं भारतीय न्याय संहिता बी. एन. एस. 2023 धारा (2), बी. एन. एस. 2023 धारा 3 (5) की धाराओं में कीटनाशक निरीक्षक श्री गोरेलाल द्वारा थाना खालवा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
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