जिनके पास कृषि यंत्र नहीं उनकी चिंता दूर कर दी बिहार सरकार ने
28 अप्रैल 2025, भोपाल: जिनके पास कृषि यंत्र नहीं उनकी चिंता दूर कर दी बिहार सरकार ने – बिहार के उन छोटे किसानों की चिंता राज्य की सरकार ने दूर कर दी है जिनके पास कृषि यंत्र नहीं है और उनकी इतनी स्थिति भी नहीं है कि वे खुद कृषि यंत्र खरीद सके. दरअसल सरकार ने किराए पर कृषि यंत्र देने की योजना को अमली जामा पहनाया है और इसके लिए हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
बिहार सरकार चतुर्थ कृषि रॉडमैप के तहत अब पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेन्टर (सी॰एच॰सी॰) की स्थापना करने जा रही है. वहीं एक साल के दौरान करीब 267 नए सेंटर खोलने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया.कृषि मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस तरह के सेंटर की स्थापना से लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ आसानी से मिल सकेगा.जिससे किसान भाई समय पर खेती से जुड़े कार्य कर सकेंगे. जहां वे कम लागत और कम मेहनत में अधिक उत्पादन ले सकेंगे. कस्टम हायरिंग सेंटर में मौजूद यंत्रों को लेकर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना से किसानों को उनके पंचायत में ही ट्रैक्टर चालित या स्वचालित यंत्र उपलब्ध हो जाएंगे. जिसमें जुताई, बुआई/रोपनी, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के लिए उपकरण उपलब्ध रहेंगे और इन यंत्रों को किसान किराए पर ले सकेंगे. आगे उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कृषि यंत्र किराए पर मिलने से किसानों को खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा. वे बिना भारी निवेश के ही आधुनिक तकनीकों का लाभ उठा पाएंगे. वहीं इन सेंटरों से छोटे और सीमांत किसान को अधिक फायदा मिलेगा. मंत्री सिन्हा ने कहा कि एक कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करने में अधिकतम 10 लाख रुपये के आसपास खर्च आएगा. वहीं, राज्य सरकार सेंटर की स्थापना के लिए लागत पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक अनुदान देगी. जिससे किसान और किसान समूह आसानी से सेंटर की स्थापना कर सकेंगे. वहीं ,इस परियोजना के तहत स्थानीय फसल चक्र के अनुसार प्रत्येक आवश्यक कृषि क्रिया के लिए कम-से-कम एक यंत्र लेना अनिवार्य होगा. अभी तक राज्यभर में कुल 950 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना किया जा चुका है. वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 267 नए सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है. इसके साथ ही इस सेंटर का लाभ प्रगतिशील कृषक, जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, आत्मा से संबद्ध फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, नाबार्ड या राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबद्ध किसान क्लब, किसान उत्पादक संगठन (FPO), किसान उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह (एस॰एच॰जी॰) और पैक्स ले सकते हैं.
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