राज्य कृषि समाचार (State News)

बालाघाट: मध्य प्रदेश में एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 लागू , मत्स्य क्षेत्र को मिली नई दिशा

13 अप्रैल 2026, बालाघाटबालाघाट: मध्य प्रदेश में एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 लागू , मत्स्य क्षेत्र को मिली नई दिशा – मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू की गई “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026” प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के माध्यम से जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जलीय संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्रीमती पूजा रोड़गे ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत केज कल्चर, एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स एवं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग (फिश कम डक/पोल्ट्री/एग्री/बागवानी) जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ईको-टूरिज्म गतिविधियां जैसे बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, एंगलिंग और कॉटेज आधारित सुविधाओं के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। यह नीति भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) एवं उद्यमिता विकास योजना के प्रावधानों के अनुरूप लागू की जाएगी। इसमें पंजीकृत प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां, पारंपरिक मछुआरे, स्वयं सहायता समूह (SHG), एफएफपीओ, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग, मत्स्य उद्यमी एवं निजी निवेशक आवेदन कर सकते हैं।

जिले के इच्छुक हितग्राही एवं निवेशक उप संचालक मत्स्योद्योग, बालाघाट कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इस नीति से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मत्स्य उद्योग से संपर्क किया जा सकता है।

आपने उपरोक्त समाचार कृषक जगत वेबसाइट पर पढ़ा: हमसे जुड़ें
> नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़व्हाट्सएप्प
> कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें
> कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: E-Paper
> कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: Global Agriculture

Advertisements